
कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णय
अधीनस्थ न्यायालयों में आधे घंटे ज्यादा बैठेंगे जज
अधीनस्थ न्यायालयों में छुट्टियों में सुनवाई की नई व्यवस्था
डीजल और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी में भी छूट
एक अक्टूबर से सचिवालय में लागू होगा ई-ऑफिस
ललितपुर में 4500 बंदी क्षमता का बनेगा नया जिला कारागार
लखनऊ, 01 अगस्त। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली-2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने पर अब सभी वर्गों को विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अब मुस्लिम दंपती को भी निकाह का पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही केंद्रीय समूह में शामिल न होने पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को नौकरी देने, उप्र स्थानीय निधि परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के बैठने का समय आधा घंटा बढ़ाने, अधीनस्थ न्यायालयों में छुट्टियों में सुनवाई की नई व्यवस्था करने, डीजल और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी में भी छूट देने को हरी झंडी दे दी गयी है। यह सभी निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में लिये गये। कैबिनेट ने उप्र उप खनिज नियमावली 2017, उप्र सचिवालय में एक अक्टूबर से ई-ऑफिस शुरू करने, ललितपुर में 4500 बंदी क्षमता का नया जिला कारागार बनाने और सभी धर्मो के लिए समान रूप से विवाह पंजीकरण कराने को भी मंजूरी दे दी है।
लोकभवन में राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुरूप विवाह पंजीकरण नियमावली बनाई है। यह उत्तर प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर पूरे देश में लागू है। कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी देते हुए यूपी में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग को जि मेदारी दी गई है। स्टांप और निबंधन विभाग इसका क्रियान्वयन कराएगा। ऑनलाइन पोर्टल में इसकी व्यवस्था रहेगी। सभी को विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें पति-पत्नी की फोटो भी लगेगी। शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा जिसमें तारीख और अन्य विवरण स्पष्ट रहेंगे। एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर दस रुपये शुल्क लगेगा जबकि एक वर्ष से अधिक पर 50 रुपये शुल्क देने होंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह के अनुसार यह फैसला लागू करने के लिए सभी धर्म के लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान यह आपत्ति आई कि निकाह के समय फोटो नहीं लगती है। सरकार ने तर्क दिया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन में अगर फोटो लगा सकते हंै तो विवाह पंजीकरण में क्यों नहीं। यह व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ललितपुर में साढ़े हजार बन्दियों की क्षमता का एक कारागार बनाया जाएगा। यह कारागार सौ एकड़ की भूमि में बनेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि वैट तहत उद्योगों को दी जाने वाली एल्कोहल और डीजल-पेट्रोल में छूट जीएसटी में भी जारी रहेगी। कैबिनेट बैठक में उप खनिज नियमावली 2017 को भी प्र यापित किया है।
इसमें पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से कई मानक बनाए गए हैं। जिनकी बैंक गारंटी देने के बाद ही खनन के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। सचिवालय में फाइलों के गुम होने, आग लगने की घटनाओं के कारण पत्रावलियों को क्षति से बचाने के लिए सचिवालय में पहली अक्टूबर से ई-आफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उप्र स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली 2017 को प्रख्यापित किया गया है। इस निर्णय के तहत इस काडर की समीक्षा 14 जून 2012 को वेतन समिति द्वारा की गई थी जिसके बाद समिति ने 19 अक्टूबर 2012 को अपनी सिफारिशें की थी। यह सिफारिशें पिछले पांच साल से लागू नहीं की गई थी जिसे अब लागू किया जाएगा।