आप को झटका,20 विधायकों की सदस्यता गयी

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को आज उस समय करारा झटका लगा जब राष्ट्रपति ने लाभ के पद मामले में उसके 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी। सत्तर सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अब आप के विधायकों की संख्या 66 से घटकर 46 रह गयी है, हालांकि इस निर्णय से पार्टी के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस निर्णय से दिल्ली में इन सीटों पर उप चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद मामले में फँसे इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कहा है निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गयी राय को ध्यान में रखते हुए और मामले पर विचार करते हुए मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अभिनिर्धारित करता हूं कि दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्य उक्त विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य हो गये हैं। निर्वाचन आयोग पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से इन विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत की सुनवाई कर रहा था। आयोग ने इस साल 19 जनवरी को इन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया था और इस आशय की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। अयोग्य घोषित किये गये विधायकों में जंगपुरा से प्रवीण कुमार, नरेला से शरद कुमार चौहान, द्वारका से आदर्श शास्त्री, कस्तुरबा नगर से मदन लाल, मोती नगर से शिव चरण गोयल, बुराड़ी से संजीव झा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, महरौली से नरेश यादव, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, जनकपुरी से राजेष ऋषि, गांधी नगर से अनिल कुमार वाजपेई, सदर बाजार से सोम दत्त, कालकाजी से अवतार सिंह कालरा, राजेन्द्र नगर से विजेन्द्र गर्ग, नजफगढ़ से कैलाश गहलोत, चांदनी चौक से अल्का लांबा, कोंडली से मनोज कुमार, लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी, मुंडका से सुखबीर सिंह दलाल और तिलक नगर से जरनैल सिंह शामिल हैं। राजौरी गार्डन से तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी लाभ के पद पर नियुक्ति की शिकायत थी, लेकिन उन्होंने 17 जनवरी 2017 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इस सीट पर पिछले साल अप्रैल में उप चुनाव भी हो चुका है। इसलिए, उन्हें अयोग्य घोषित करने का मामला नहीं बनता। आप सरकार ने 13 मार्च 2015 को 21 विधायकों को विभिन्न मंत्रालयों में संसदीय सचिव नियुक्त किया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने 19 जून 2015 को राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए 24 जून 2015 को ‘दिल्ली असेंबली (रिमूवल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन) एक्ट-1997Ó में संशोधन से संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित किया था और इस निर्णय को पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था। विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग करना था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इसे नामंजूर कर दिया था। राष्ट्रपति ने 10 नवम्बर 2015 को लाभ के पद से संबंधित मामले को निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था।
आयोग ने दो वर्ष से भी अधिक समय तक मामले की जांच के बाद गत शुक्रवार को इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया और इस बारे में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसके खिलाफ उसी दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था हालाकि न्यायालय ने सरकार को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इन विधायकों ने चुनाव आयोग की सुनवाई में सहयोग नहीं किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की हुई है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा था आखिर आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे? जब आप बुलाने पर भी नहीं गये, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

आप ने उसके विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने के राष्ट्रपति के फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि वह इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खखटायेगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है ,” हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति हमें अपनी बात रखने का एक मौका देंगे । आप उच्च न्यायालय या जरूरत पड़ी तो उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटाखटायेगी। ” अयोग्य घोषित की गयी आप विधायक अल्का लांबा ने राष्ट्रपति के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि यह निर्णय हमें अपनी बात रखने का मौका दिये बिना हड़बड़ी में लिया गया है। हमें न्यायालय में भरोसा है और उसके दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। ”
उधर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपति के निर्णय का स्वागत किया है । पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधायकों के मामले में तेजी से निर्णय लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बड़ा योगदान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि आप के सभी विधायक अयोग्य करार दिये जाने के बाद उन्हें हुए वित्तीय लाभ की राशि वापस कर देंगे।
कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा और आप के बीच ‘डीलÓ होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि यदि चुनाव आयोग ने दिल्ली में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसका फैसला दे दिया होता तो अंदरूनी फूट के कारण ‘आपÓ टूट गयी होती। कांग्रेस प्रवक्ता एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में लेते हुये आरोप लगाया कि उसने ‘आपÓ को फायदा पहुंचाने के लिए उसके 20 विधायकों के लाभ के पद के मामले में फैसला देने में जान-बूझकर देर की। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में फंसे उसके 20 विधायक उसी समय अयोग्य करार दे दिये गये होते तो वे राज्यसभा में चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे।
इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 46 रह गयी है। राष्ट्रपति के निर्णय के बाद खाली हुई 20 सीटों पर उप चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उप चुनाव से सत्तर सदस्यीय विधानसभा में कोई बड़ी उठापठक नहीं होगी क्योंकि सत्तारूढ दल के पास अभी बहुमत से अधिक का आंकडा मौजूद है। उप चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि विधानसभा में अब तक उसका एक भी सदस्य नहीं है। साथ ही भाजपा भी इस मौके को विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या 4 से आगे बढाने के मौके के रूप में देख रहा है।

 

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