
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि मोबाइल फोन और बैंक खातों को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए संसद में कानून पास कर मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि आधार लिंकिंग के लिए सरकार नया कानून लाएगी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी थी। साथ ही कहा था कि स्कूलों में एडमिशन, बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन या नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं है।
जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी अच्छा निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता पहचान-पत्र नहीं है। यह ऐसा सिस्टम है, जिससे सभी तरह के लोगों को सब्सिडी और अन्य माध्यमों से सरकारी पैसा मिलता है। आधार का मुख्य उद्देश्य यही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि संविधान के सेक्शन-57 के तहत प्राइवेट कंपनियों को आधार के इस्तेमाल का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसे में कानूनी के माध्यम से मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकता है।